Pakistan के पूर्व प्रधानमंत्री Imran Khan को कोर्ट ने सुनाई 10 साल जेल की सज़ा… चुनाव से बड़ा झटका
Islamabad – Pakistan के पूर्व प्रधानमंत्री Imran Khan को पाकिस्तान की एक अदालत ने दस साल जेल की सजा सुनाई है. Pakistan तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक और Pakistan के पूर्व प्रधान मंत्री Imran Khan को पाकिस्तान की अदालत ने विवादास्पद Cipher मामले में 10 साल की जेल की सजा दी है। गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित एक विशेष अदालत ने मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री Imran Khan के साथ उनके सहयोगी और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा हुई है।
पूर्व प्रधान मंत्री Imran Khan की पार्टी PTI ने जारी बयान में कहा है कि “झूठे साइफ़र केस में पूर्व प्रधानमंत्री Imran Khan और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सज़ा दी गयी है और इसमें ना तो मीडिया को एक्सेस दी गयी और ना ही इसका ट्रायल सार्वजनिक किया गया. “
“क़ानूनी टीम फ़ैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी और उम्मीद है कि इस सजा को निलंबित कर दिया जाएगा.”
पूर्व प्रधान मंत्री Imran Khan को सज़ा ऐसे समय सुनायी गई है जब आने वाले दिनों में Pakistan में आम चुनाव हैं. 8 फ़रवरी को pakistan में आम चुनाव होने वाले हैं.
साइफ़र केस में पूर्व प्रधान मंत्री Imran Khan पर राजनयिक पेपर अपने पास रखने के आरोप हैं. चार्जशीट में कहा गया है कि इमरान ख़ान ने ये दस्तावेज़ लौटाए ही नहीं.
वाशिंगटन में पाक दूतावास को भेजे गए राजनयिक दस्तावेज़ की जानकारी मार्च 2022 में एक पार्टी रैली में सामने आई थी. इस मामले का संबंध गोपनीय राजनयिक दस्तावेजों के खुलासे से हैं। पूर्व प्रधान मंत्री Imran Khan ने 27 मार्च, 2022 को एक सार्वजनिक रैली में अमेरिका का नाम लेते हुए दावा किया था कि यह उनकी सरकार को गिराने की एक ‘अंतरराष्ट्रीय साजिश’ का सबूत है।
पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान ने गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक करते हुए आरोप लगाए थे कि अमेरिका के इशारे पर उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। इस घटना के कुछ समय बाद ही अप्रैल 2022 में इमरान खान की सरकार को अविश्वास मत के जरिए सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। इमरान खान के सत्ता से बाहर होने के बाद से उनके खिलाफ अब तक 150 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं।
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