Halala-Iddat पर अब होगी सजा, एक से ज्यादा शादी पर भी पाबंदी; Live in relation पर क्या है नया नियम UCC में?

HALALA: Islam मेंHalalaएक ऐसी रिवाज है जिसके तहत एक तलाकशुदा बीवी को यदि उसका शौहर सदोबारा निकाह करना चाहता है तो औरत को किसी किसी दूसरे मर्द से निकाह करके उसे तलाक देना पड़ता है। Iddat के तहत एक मुस्लिम बेवा या तलाकशुदा औरत को दोबारा शादी करने से पहले एक fixed period बितानी पड़ती है।

Uttarakhand में uniform civil code (UCC) लागू करने के लिए formation committee ने ड्राफ्ट रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। 800 पन्नों की की रिपोर्ट में कई अहम सिफारिश की गई है। सभी धर्मों की महिलाओं के लिए ancestral property में समान अधिकार, शादी और तलाक के लिए एक जैसे नियम,Halala-Iddat पर सजा, एक से ज्यादा शादी पर भी पाबंदी, Polygamy पर रोक जैसे provision की बनाने की सिफारिश की गई है। UCC कमिटी के एक सदस्य ने नाम Public नहीं करने की शर्त पर यह जानकारी दी।

Iddat

Formation committee ने सलाह दी है कि live-in relationship के मामले में Registration/Self Declaration को Mandatory किया जाए। Formation committee ने Halala-Iddat(हलाला, इद्दत), triple talaq को punishable offense बताने की सिफारिश की है। Islam में ‘Halala’ एक ऐसी रिवाज है जिसके तहत एक तलाकशुदा पत्नी को यदि पति से दोबारा स्वीकार करना चाहता है महिला को किसी अन्य पुरुष से निकाह करके उसे तलाक देना पड़ता है। Iddat के तहत एक मुस्लिम विधवा या तलाकशुदा महिला को दोबारा शादी करने से पहले एक निश्चित अवधि बितानी पड़ती है।

halala

Formation committee ने यह भी सलाह दी है कि सभी धर्मों में शादी के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र 18 और लड़कों के लिए 21 होनी चाहिए। भारत में शादी के लिए निर्धारित उम्र 18 और 21 ही है। लेकिन Muslim personal law यौवन प्राप्त कर चुकी किसी भी लड़की की शादी के able मानता है।

Islamic law के मुताबिक healthy mind वाला कोई भी मुस्लिम निकाह कर सकता है जिसने यौवन प्राप्त कर लिया है। 20211 में केंद्र सरकार ने सभी धर्मों में विवाह की उम्र समान करने के मकसद से बिल पेश किया गया था। लेकिन बाद में इसे संसद की standing committee के पास भेज दिया गया था। हालांकि बिल में population control पर कुछ नहीं कहा गया है।

Nikah

UCC कमिटी के सदस्य ने बताया कि ड्राफ्ट रिपोर्ट में एक से अधिक विवाह पर रोक की भी सिफारिश की गई है। हालांकि, notified scheduled tribes को UCC के दायरे से छूट देने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि संविधान उन्हें special status प्रदान करता है।Uttarakhand में 2.89 फीसदी notified scheduled tribes आबादी है। कुल 5 notified tribe हैं जिनमें भोटिया, बुकसा, जौनसारी, राजी और थारू शामिल हैं। इनकी अधिकतर आबादी चार जिलों Udhampsingh Nagar, Dehradun, Pithoragarh और Chamoli में हैं।Draft Bill 4 Volume, 400 Section में विभाजित है।

पहले volume में ड्राफ्ट रिपोर्ट है जबकि दूसरे volume में ड्राफ्ट कोड इंग्लिश में हैं। तीसरे volume में जनता से परामर्श की रिपोर्ट और चौथे volume  में दिल्ली में ड्राफ्ट कोड है।Member of committee ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में यह पहला कानून है जो पूरी तरह हिंदी में है और इसमें उर्दू का कोई शब्द नहीं।

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